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Cm Haryana Sh ML KHATTAR Masage on Csc

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Agreement by Prime minister Mr Modi with gass companies for Providing Gass services on Csc

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Csc Memories With Csc Disstrict manager Lovlesh Grover, Edm miss Shilpa, Coordinator Mr Rajkumar

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Deputy Commissioner fatehabad with Fast Csc Team

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Minister of csc department Govt of India

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Thursday 21 September 2017

वृद्धावस्‍था पेंशन

बुढ़ापा पेंशन हरियाणा
पेंशन बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपको बड़ी राहत देगी। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे

लोगों की जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाएगा और फायदा ही फायदा होगा।
नए नियम के तहत, अब संतान की उम्र 40 साल होते ही बुजुर्ग अपनी बुढ़ापा पेंशन बनवा सकता है। पहले संतान की उम्र 41 साल तय की गई थी, अब सरकार ने एक साल की राहत दी है। साथ ही 2005 के वोटर कार्ड के अलावा फोटो युक्त वोटर सूची भी आयु साबित करने के लिए मान्य होगी। लाड़ली योजना के तहत माता-पिता की आयु 45 साल साबित करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र व स्वास्थ्य विभाग के आयु प्रमाण पत्र के अलावा अब ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, मतदाता सूची व पासपोर्ट को भी आयु प्रमाण पत्र के तौर पर दिया जा सकेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना के तहत आयु के संबंध में लिये जाने वाले दस्तावेज एवं मेडिकल बोर्ड बारे में नये दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, 16 जून 2016 से पूर्व जारी किया गया डीएल, पासपोर्ट, वर्ष 2005 या इससे पूर्व जारी किया गया स्वयं का फोटो युक्त पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व फोटोयुक्त मतदाता सूची में से आवेदक अपनी आयु के आंकलन के लिए कोई एक दस्तावेज उपलब्ध करवाकर पेंशन का लाभ ले सकता है।इसके अलावा यदि आवेदक के पास यह दस्तावेज नहीं है तो वह अपनी बड़ी संतान की आयु 40 वर्ष होने का जन्मतिथि प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र भी आवेदन फार्म के साथ लगा सकता है।
 पहले संतान की उम्र की 41 साल अनिवार्य की गई थी। मगर हरियाणा के माननीय मुखयमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिना सबूत या आयु प्रमाण  वाले केसों की असुविधा को देखते हुए अब सभी केसो के लिए मैडीकल जांच सुविधा लागू कर दी है
अब कोइ भी पात्र महिला या वय्कतीजिसकी आयु 60  वर्ष प्यूरी हो चुकी है वह अपनी नैन्शन बनवाने के लिए हमसे सपर्क कर सकता है |

योग्‍यता
1. आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो।
2. आवेदक के परिवार की सालाना आय सभी स्रोतों सहित 200000 से कम हो या अधिक नहीं होनी चाहिये।
3.पेंशन की दर 1800 रू मासिक है ।
4. आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो ।
5.आवेदक भारत में किसी भी राज्य से किसी तरह की पैंशन ना लेता हो ।
6.आवेदक सरपंच/विधायक द्वारा सत्‍यापित आवेदन ग्राम सभा/सी0एस0सी0 सेन्‍टर को प्रस्‍तुत करेगा।
DOWNLOAD MEDICAL AGE VERIFICATION APPLICATION FORM-1

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आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सी0एस0सी0 सेन्‍टर में प्रस्‍तुत करेगा।
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