हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान लेने की प्रक्रिया को और आवेदन के लिए अहम
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए पहले लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता था। लेकिन अब मकान के लिए आवेदन करने वाले को मात्र खंड विकास या पंचायत अधिकारी कार्यालय में स्थापित बॉक्स में अपना आवेदन फॉर्म अच्छी तरह भरकर सरपंच व् ग्राम सचिव के हस्ताक्षर करवा कर डालना होगा। इस के बाद समुचित कार्यवाही संबधित विभागों द्वारा पूरी करवाई जाएगी। आवेदन फॉर्म के साथ भी ज्यादा कागजात लगाने की जरूरत नहीं होगी।
जरूरी बातें
* प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए
*प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मिलेंगे जरूरतमंद को मकान
*फॉर्म के साथ सरपंच, जिला परिषद सदस्य या पूर्व सरपंच की तस्दीक लगाना काफी
*आवेदन पत्र खंड विकास और पंचायत अधिकारी के नाम लिखना होगा
*आवेदन में आसानी के लिए बीडीपीओ और पंचायत कार्यालयों में लगाए बॉक्स
सरल बनाया है। मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से इस योजना का लाभ पहुंचाना है। नई आसान प्रक्रिया के बारे में एडीसी ने फास्ट सी इस सी सेंटर में दी। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुछ नए कदम उठाए हैं। मकान आवेदन की पेचीदा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब प्रदेश के सभी खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालयों में एक-एक बॉक्स स्थापित करवाया गया है। इस बॉक्स में ऐसा कोई भी शख्स जिसके पास मकान न हो, या जिसका मकान खराब हो चुका हो, वह आवेदन डाल सकता है।
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