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Agreement by Prime minister Mr Modi with gass companies for Providing Gass services on Csc

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Csc Memories With Csc Disstrict manager Lovlesh Grover, Edm miss Shilpa, Coordinator Mr Rajkumar

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Deputy Commissioner fatehabad with Fast Csc Team

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Minister of csc department Govt of India

Achievments title

Certificate of BCC

Tuesday, 27 June 2017

निवास स्‍थान प्रमाणपत्र

  निवास स्‍थान प्रमाणपत्र क्‍या है इसकी आवश्‍यकता क्‍यों है?
निवास स्‍थान/निवास प्रमाणपत्र साधारणत: यह साबित करने के लिए जारी किया जाता है कि प्रमाणपत्र धारण करने वाला व्‍यक्ति उस राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र का निवासी है जिसके द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है। इस प्रमाणपत्र की आवश्‍यकता निवास के प्रमाणप के रूप में होती है जिससे कि शैक्षिक संस्‍थानों और सरकारी सेवाओं में निवास स्‍थान/निवास का कोटा लिए जा सकते हैं और नौकरी के मामले में भी जहां स्‍थानीय निवासियों को वारीयता दी जाती है।

*निवास स्‍थान प्रमाणपत्र प्राप्‍त करने के लिए आपको क्‍या करने की आवश्‍यकता है ?

निर्धारित आवेदन पत्र या तो ऑनलाइन उपलब्‍घ होते हैं या स्‍थानीय प्राधिकारियों से अर्थात सब डिविजनल मजिस्‍ट्रेट/तहसीलदार का कार्यालय/राजस्‍व विभाग/जिला कलेक्‍टर का कार्यालय या अन्‍य प्राधिकारी जैसा कि आपके निवास के राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्‍ट है। आपको निर्धारित न्‍यूनतम अ‍वधि के लिए लगातार राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में निवास करने का प्रमाण देने की आवश्‍यकता होगी या राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में भूमि रखने का यह संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के नियमों पर निर्भर करता है। अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए दस्‍तावेज, आवश्‍यकता प्राधिकारी के अधिकारी द्वारा फॉर्म को अनुप्रमाणीकरण, स्‍कूल प्रमाणपत्र और तहसील की पूछताछ रिपोर्ट की भी आवश्‍यकता हो सकती है। महिलाएं, जो राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में मूलरूप से रहती हैं परन्‍तु ऐसे पुरूषों से विवाह करती हैं जो स्‍थायी रूप से राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में निवास करते हैं, जो राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के निवास स्‍थान प्रमाणपत्र के पात्र है, वे निवास स्‍थान प्रमाण पत्र के लिए पात्र है।
टिप्‍पणी:-निवास स्‍थान प्रमाणपत्र केवल एक राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं। एक से अधिक राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र से निवासस्‍थान प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना एक अपराध हैं।

जरूरी कागजात
1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
2. वोटर आईडी0 कार्ड
3. शपथ पत्र
4. 2 फोटोग्राफ
5.आधार कार्ड
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विकलांग प्रमाण पत्र


विकलांग प्रमाण पत्र स्‍वास्‍थ्‍य निगम द्वारा उन लोगों को जारी किया जाता है, जो कि जन्‍म से या फिर अपने जीवनकाल में किसी कारणवश अपाहिज होते है, और जो कि विकलांगता के प्रकार एवं प्रतिशत पर निर्भर करता है। विकलांग प्रमाण पत्र शैक्षिक संस्‍थानों में, रोजगार तथा अन्‍य सरकारी कल्‍याण योजनाओं के लिये जारी किया जाता है।
योग्‍यता की शर्ते

कोई भी विकलांग व्‍यक्ति विकलांग प्रमाणपत्र के लिये योग्‍य है।
प्रक्रिया

आवेदन करने के लिये आवेदक को नियत फार्म को पूरा कर तथा बताये गये सारे दस्‍तावेज के साथ आवेदन करना होता है। इसके बाद आवेदक की जांच स्‍वास्‍थ्‍य निगम द्वारा की जाती है तथा उसकी विकलांगता तथा विकलांगता का प्रतिशत पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर तय किया जाता है।
आवश्‍यक दस्‍तावेज

1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
2. वोटर आईडी0 कार्ड
3. शपथ पत्र
4. चार फोटोग्राफ
5. जाति प्रमाणपत्र 
6-मैडीकल प्रमाण पत्र

*निवास स्‍थान प्रमाणपत्र
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अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना
कानून द्वारा यथा पारिभाषित अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जनजाति भारत के विभिन्‍न राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों में पायी जाती है। स्‍वतंत्रता के पहले की अवधि में संविधान के अधीन सभी जनजातियों को ''अनुसूचित जनजाति'' के रूप में समूहबद्ध किया गया था। अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्‍ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों में निम्‍नलिखित शामिल हैं:
1.निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पारम्‍परिक रूप से निवास करना।
2.विशिष्‍ट संस्‍कृति जिसमें जनजा‍तिय जीवन के सभी पहलू अर्थात भाषा, रीति रिवाज, परम्‍परा, धर्म और अस्‍था, कला और शिल्‍प आदि शामिल हैं।
3.आदिकालीन विशेषताएं जो व्‍यावसायिक तरीके, अर्थव्‍यवस्‍था आदि को दर्शाता है।
4. शैक्षिक और प्रौद्योगिकीय आर्थिक विकास का अभाव। राज्‍य विशेष/संघ राज्‍य क्षेत्र विशेष संबंधी अनुसूचित जनजाति का विनिर्देशन संबंधित राज्‍य सरकार के साथ किया गया। इन आदेशों को बात में परिवर्तित किया जा सकता है यह‍ संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 342 के अनुसार संबंधित राज्‍य सरकार के साथ परामर्श करने के पश्‍चात राष्‍ट्रपति में अब तक 9 आदेश लागू किए हैं जिनमें संबंधित राज्‍य और संघ राज्‍य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जा‍ति को विनिर्दिष्‍ट किया गया है।
जनजाति प्रमाणपत्र क्‍या है और इसकी आवश्‍यकता क्‍यों होती है?

भारतीय संविधान में उल्लिखित विनिर्देशन के अनुसार जनजाति प्रमाण पत्र किसी के अनुसूचित जनजाति होने का प्रमाण है। सरकार ने अनुभव किया कि बाकी नागरिकों की तरह समान गति से उन्‍नति करने के लिए अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रोत्‍साहन और अवसरों की आवश्‍यकता है। इसके परिणाम स्‍वरूप, रक्षात्‍मक भेदभाव की भारतीय प्रणाली के भाग के रूप में इन श्रेणी के नागरिकों के विशेष लाभ की गारंटी दी गई है, जैसा कि विधायिका में और सरकारी सेवा में सीटों का आरक्षण स्‍कूलों और कॉलेजों में दाखिला के लिए कुछ अंश पूरे शुल्‍क की छूट, शैक्षिक संस्‍थाओं में कोटा, कुछ नौकरियों आदि के लिए आवेदन करने के लिय ऊपरी आयु सीमा में छूट देना। इन लाभों को लेने में समर्थ होने के लिए अनुसूचित जनजाति के नागरिक के पास वैध जनजाति प्रमाणपत्र का होना जरूरी है।
जनजाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कैसे करें

राष्‍ट्रपति के अधिसूचित आदेशों में सूचीबद्ध जनजाति के लोग जनजाति प्रमाणपत्र प्राप्‍त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्‍यों में जनजातीय विकास विभाग कुछ ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराते हैं जैसा कि संबंधित आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड करना, जनजातीय कल्‍याण योजना का ब्‍यौरा आदि अपने वेबसाइट कराते हैं।
जरूरी कागजात
1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
2. वोटर आई डी0 कार्ड
3. शपथ पत्र
4. 2 फोटोग्राफ
5.आधार कार्ड
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पिछड़ी जाति के लिए प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना

जाति प्रमाण पत्र करता है और इसकी आवश्‍यकता क्‍यों होती है?

जाति प्रमाण पत्र किसी के जाति विशेष के होने का प्रमाण है विशेष कर ऐसे मामले में जब कोई पिछड़ी जाति के लिए जाति का हो जैसा कि भारतीय संविधान में विनिर्दिष्‍ट है। सरकार ने अनुभव किया कि बाकी नागरिकों की तरह ही समान गति से उन्‍नति करने के लिए पिछड़ी जाति को विशेष प्रोत्‍साहन और अवसरों की आवश्‍यकता है। इसके परिणाम स्‍वरूप, रक्षात्‍मक भेदभाव की भारतीय प्रणाली के एक भाग के रूप में इस श्रेणी के नागरिकों को कुछ लाभ दिया जाता है, जैसा कि विधायिका और सरकारी सेवाओं में सीटों का आरक्षण, स्‍कूलों और कॉलेजों में दाखिला के लिए कुछ या पूरे शुल्‍क की छूट देना, शैक्षिक संस्‍थाओं में कोटा, कुछ नौकरियों में आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की छूट आदि। इन लाभों को प्राप्‍त करने में समर्थ होने के लिए पिछड़ी जाति के व्‍यक्ति के पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
कानूनी ढांचा

भारतीय संविधान के अधिनियम १९९४ की अनुसूची के अनुसरन में पिछड़ी जाति की सांविधिक सूची अधिसूचित की गई। इन सूचियों को समय समय पर परिवर्तित। संशोधन/सम्‍पूरक किया गया। राज्‍यों के पुनसंगठन पर पिछड़ी जाति सूची (परिवर्तन) अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ से प्रवृत्त हुआ। इसलिए पिछड़ी जाति की सूची के संबंध में कुछ अन्‍य आदेश व्‍यष्टि राज्‍यों में प्रवृत्त हुए।
जाति प्रमाणपत्र प्राप्‍त करने के लिए आपको क्‍या करने की आवश्‍यकता है?

आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन या शहर/नगर/गांव में स्‍थानीय संबंधित कार्यालय CSC  में उपलब्‍ध होता है, जो सामान्‍यता एसडीएम का कार्यालय (सब डिविज़नल मजिस्‍ट्रेट) या तहसील या राजस्‍व विभाग होता है। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्‍य को पहले जाति प्रमाणपत्र जारी करने के पहले स्‍थानीय पूछताछ की जाती है। न्‍यूनतम निर्दिष्‍ट अवधि तक आपके अपने राज्‍य में निवास का प्रमाणप एक वचन पत्र जिसमें यह उल्‍लेख हो कि आप पिछड़ी जाति के हैं और आवेदन के समय विशिष्‍ठ अदालती स्‍टैम्‍प शुल्‍क अपेक्षित होते हैं।
जरूरी कागजात
1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
2. वोटर आईडी0 कार्ड
3. शपथ पत्र
4. 2 फोटोग्राफ
5.आधार कार्ड
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मृत्‍यु प्रमाणपत्र

 मृत्‍यु प्रमाणपत्र क्‍या है इसकी आवश्‍यकता क्‍यों होती है?

मृत्‍यु प्रमाण पत्र एक दस्‍तावेज होता है जिसे मृत व्‍यक्ति के निकटतम रिश्‍तेदारों को जारी किया जाता है, जिसमें मृत्‍यु का तारीक तथ्‍य और मृत्‍यु के कारण का विवरण होता है। मृत्‍यु का समय और तारीख का प्रमाण देने, व्‍यष्टि को सामाजिक, न्‍यायिक और सरकारी बाध्‍यताओं से मुक्‍त करने के लिए, मृत्‍यु के तथ्‍य को प्रमाणित करने के लिए सम्‍पत्ति संबंधी धरोहर के विवादों को निपटान करने के लिए और परिवार को बीमा एवं अन्‍य लाभ जमा करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए मृत्‍यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है।
कानूनी ढांचा

भारत में कानून के अधीन (जन्‍म और मृत्‍यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार) प्रत्‍येक मृत्‍यु का इसके होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। तदनुसार सरकार ने केन्‍द्र में महापंजीयक, भारत के पास और राज्‍यों में मुख्‍य पंजीयकों के पास गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा चलाने जाने वाले और नगरों के पंजीयक परिसर में मृत्‍यु का पंजीकरण करने के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्‍यवस्‍था की है।
आपको मृत्‍यु प्रमाणपत्र प्राप्‍त करने के लिए क्‍या करने की आवश्‍यकता है ।

मृत्‍यु की रिपोर्ट या इसका पंजीकरण परिवार के मुख्‍या के द्वारा किया जा सकता है यदि यह घर पर होती है; यदि यह अस्‍पताल में होती है तो चिकित्‍सा प्रभारी द्वारा, यदि यह जेल में होती है तो जेल प्रभारी के द्वारा यदि शव लावरिश पड़ा हो तो ग्राम के मुख्‍या या स्‍थानीय स्‍थान प्रभारी द्वारा किया जाता है।मृत्‍यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको पहले मृत्‍यु का पंजीकरण करना है। मृत्‍यु का पंजीकरण संबंधित प्राधिकारी के पास इसके होने के 21 दिनों के भीतर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर करके किया जाना है। तब उचित सत्‍यापन के बाद मृत्‍यु प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।यदि मृत्‍यु होने के 21 दिन के भीतर इसका पंजीकरण नहीं किया जाता है तो पंजीयक/क्षेत्र मजिस्‍ट्रेट से निर्धारित शुल्‍क के साथ यदि विलम्‍ब पंजीकरण है तो अनुमति अपेक्षित है।जिस आवेदन प्रपत्र में आपको आवेदन करने की आवश्‍यकता है वह साधारणत: क्षेत्र के स्‍थानीय निकाय प्राधिकारिणों या पंजीयक के पास उपलब्‍ध होता है जो मृत्‍यु के रजिस्‍टर का रखरखाव करता है। आपको मृत व्‍यक्ति के जन्‍म का प्रमाण एक वचनपत्र जिसमें मृत्‍यु का समय और तारीख विनिर्दिष्‍ट हो, राशन कार्ड की एक प्रति और न्‍यायालयीन स्‍टैम्‍प के रूप में अपेक्षित शुल्‍क भी जमा करने की आवश्‍यकता हो सकती है।

जरूरी कागजात
1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
2. वोटर आईडी0 कार्ड
3.शमशान भूमि की रसीद/आंगन बाडी/चोंकीदार/डिसपैंसरी की मृत्‍यु सबंधी रोपोर्ट
4.आधार कार्ड
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*जन्‍म प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना

ई-डिस्टिक्ट परियोजना ई-गवरनेन्स योजना के अर्न्तगत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है जिसका मुख्य उदेश्य जन केन्द्रित जन सेवाओ को कम्पयूटरीकरण करके सर्व सुलभ बनाने का है। जिस्से आम जनता के सभी सभी सरकारी कार्य बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए कम से कम कागजी कार्यवाही से कम लागत में उनके घर के नजदीक पूरे हो सकें । ई-डिस्टिक्ट परियोजना भारत सरकार की परियोजना है , जिसमें कि सभी तरह के प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड, वोटर कार्ड,राशन कार्ड प्रणाली,आधार कार्ड,खेती बाडी सवास्थ एंव सलाह,पेन्शन,वितीव मदद,सवास्थ सेवाएं , राजस्व वाद,सकूल में पंजीकरण,कालेज में आन लाईन पंजीकरण, रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण,शिकायतें एवं सूचना अधिकार,संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।
इन सभी सेवाओं का हस्तान्तरण जन सुविधा केन्द्र  CSC CENTER के माघ्यम से आपके घर की चोखट के नजदीक किया जा रहा है।

जन्‍म प्रमाणपत्र, मृत्‍यु प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति के लिए प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए प्रमाणपत्र, विकलांग प्रमाणपत्र,आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र.


*जन्‍म प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना
जन्‍म प्रमाणपत्र क्या करता है और यह क्‍यों अनिवार्य है?
जन्‍म प्रमाणपत्र बहुत ही महत्‍वपूर्ण पहचान का दस्‍तावेज हैं इससे किसी के लिए भी इसके होने से भारत सरकार द्वारा इसके नागरिकों को प्रदान की जाने वाली बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। जन्‍म प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना अनिवार्य हो जाता है चूंकि यह सभी प्रयोजनों के लिए किसी के जन्‍म की तारीख और तथ्‍य को प्रमाणित करता है जैसे मत देने का अधिकार प्राप्‍त करना, स्‍कूलों और सरकारी सेवाओं में दाखिला, कानूनी रूप से अनुमत आयु के विवाह करने का दावा करना, वंशगत और सम्‍पत्ति के अधिकारों का निपटान, संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में जन्‍म प्रमाणपत्र प्राप्‍त करने के लिए ब्‍यौरेवार प्रक्रिया जानने हेतु मेनु से राज्‍य/ संघ राज्‍य क्षेत्र चुनें। और सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पहचान के दस्‍तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट।
कानूनी ढांचा

भारत में कानून के अधीन यह अनिवाय है (जन्‍म और मृत्‍यु अधिनियम, 1969 के पंजीकरण के अनुसार) कि प्रत्‍येक जन्‍म/मृत प्रसव का पंजीकरण संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकार में होने के 21 दिन अंदर किया जाए। तदनुसार सरकार ने केन्‍द्र में यहा पंजीयक के पास पंजीकरण के लिए और राज्‍यों में मुख्‍य पंजीयक, और गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा एवं नगर में परिसर में पंजीकरण के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्‍यवस्‍था की है।
आप को क्‍या करने की आवश्‍यकता है?

जन्‍म प्रमाणप पत्र के लिए ओवदन करने के लिए आप पहले जन्‍म का पंजीकरण करें। पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर जन्‍म होने के 21 दिन के भीतर संबंधित स्‍थानीय प्राधिकारी के पास जन्‍म का पंजीकरण किया जाना है। संबंधित अस्‍पताल के वास्‍तविक रिकार्ड का सत्‍यापन करने के बाद जन्‍म प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
यदि इसके होने के निर्धारित समय के भीतर जन्‍म पंजीकृत नहीं किया गया है तो राजस्‍व प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से पुलिस द्वारा विधिवत सत्‍यापन करने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।जिसकी फ़ाईल बनवाने के लिए आप सी.एस.सैंन्टर से संपर्क करें।
1. राशन कार्ड की प्रतिलिपि
2. माता व पिता के आधार कार्ड
3. आंगन बाडी/चोंकीदार/डिसपैंसरी की जनम सबंधी रोपोर्ट
4. माता व पिता के वोटर कार्ड
5- माता के गांव ननिहाल से अनाप्ति प्रमाण पत्र
6. पिता के गांव से अनाप्ति प्रमाण पत्र
7- दाई की रिपोर्ट
8- 2 पडोसी की गवाही
9- शपथ पत्र
Fast Csc Center call-9416107685
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Sunday, 25 June 2017

Pan-Card

पैन कार्ड बनवाना अब हर किसी के लिए जरुरी है।अब पैन कार्ड बनवाना आसान हो गया है । अगर आपके पास आधार कार्ड है व उस आधार कार्ड पर जन्म तारीख किल्ही हुई है तो आप्को किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नही है सिर आधार कार्ड ही काफ़ी है ।
 दस्तावेज
1-आधार कार्ड,
2- नवीन्तम पासपोर्ट साईज फ़ोटो 2
3-हस्ताक्षर
4-फ़ोन नंबर ई मेल पता,
कहा-कहा जरूरत होती है पैन कार्ड की जानें
*बैंक खाता खोलने के लिए ।
*किसी भी बैंक या अन्य वितीय संस्था से 50,000 रुपए का लेन देन करने पर पैन जरूरी है ।
*सरकार द्वारा कालेधन की जानकारी रखने के लिए अब पैन कार्ड को सबके लिए जरूरी कर दिया गया है। 1 जनवरी 2016 से पैन कार्ड 2 लाख से ऊपर की लेन-देन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
*अब पैन कार्ड सभी फाइनेंशियल सेक्टर जैसे म्यूचुअल फंड और शेयरों की लेन-देन के लिए आवश्यक है।
*सरकार द्वारा एक साल की अवधि में 50,000 रुपए से ऊपर के कैश कार्ड,
* प्रीपेड कार्ड की खरीद पर पैन कार्ड जरूरी है।
*2 लाख से ऊपर की सोने की खरीदारी पर आपको पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। इससे पहले आपको 5 लाख से ऊपर की खरीद पर ही पैन कार्ड की जानकारी देनी होती थी।
पैन आन लाईन बनवाने के लिए हम्से संपर्क कर सकते हैं । ई मेल-fastcsccenter@gmail.com
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Door to Door Facility available here 

       अच्छे दिनो का अहसास ! अब सरकार आपके घर के पास !! 


CSC CENTER ई-डिस्टिक्ट परियोजन/ ई-गवरनेन्स योजना के अर्न्तगत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है जिसका मुख्य उदेश्य जन केन्द्रित जन सेवाओ को कम्पयूटरीकरण करके सर्व सुलभ बनाने का है। जिस्से आम जनता के सभी सरकारी कार्य बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए कम से कम कागजी कार्यवाही से कम लागत में उनके घर के नजदीक पूरे हो सकें । ई-डिस्टिक्ट परियोजना भारत सरकार की परियोजना है , जिसमें कि सभी तरह के प्रमाण पत्र ,पैन कार्ड, वोटर कार्ड,राशन कार्ड प्रणाली,आधार कार्ड,खेती बाडी सवास्थ एंव सलाह,पेन्शन,वितीव मदद,सवास्थ सेवाएं ,पैनशन वितरण, राजस्व वाद,सकूल में पंजीकरण,कालेज में आन लाईन पंजीकरण, रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण,शिकायतें एवं सूचना अधिकार,,ड्राईवर लाईसैंन्स, बेरोजगारी भत्ता,कन्यादान,शादी हेतु मदद के लिए आवेदन, रेल व हवाई टिकट बुकिंग,आयकर रिटर्न, ,खेती डाक्टर,जानवरों के डाक्टर की सलाह व इलाज,पी.जी.आई या अपोलो असपताल की पर्ची सुविधा,किसानों के लिए मिट्टी-पानी की जांच,उत्तम बीज व मशीनरी बुकिंग की सुविधा,संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।
इन सभी सेवाओं का हस्तान्तरण जन सुविधा केन्द्र  CSC CENTER के माघ्यम से आपके घर की चोखट के नजदीक  तहसील से कम दाम पर बिना परेशानी के उपलब्ध किया जा रहा है।

फ़ास्ट सी.एस.सी सैंन्टर वार्ड नं-19 भाटिया कलोनी फ़तेहाबाद 9017619037 ,  9416107685, Email   fastcsccenter@gmail.com
 
>>    पैन कार्ड,    -यहां पैन कार्ड सरकारी रेट पर बनाए जाते हैं।
>>  जन्‍म प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना
>>   राशन कार्ड  -यहां साधारण व बी.पी.एल राशन कार्ड  के फ़ार्म ,नए बनाने ,गलती सुधारने ,सदस्य जोडने या कटवाने तक के सभी कार्य किए जाते हैं।
>> आधार कार्ड - आधार कार्ड की गलती सुधारने,पता बदलवाने तक के सभी कार्य किए जाते हैं ।
>>  वोट पंजीकरण- यहां पर नया वोट पंजीकरण,पता बद्लना,वोट ट्रांसफ़र ,व वोट कटवाने का कार्य किया जाता है ।
>>  जाति प्रमाणपत्र- यहां पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य किया जाता है इसके लिए तहसील जाने की जरूरत नही है ।
>>  आय प्रमाणपत्र- यहां पर आय प्रमाण पत्र  बनाने का कार्य किया जाता है इसके लिए तहसील जाने की जरूरत नही है ।
>> निवास प्रमाणपत्र- यहां पर निवास प्रमाण  पत्र बनाने का कार्य किया जाता है इसके लिए तहसील जाने की जरूरत नही है ।
 >>  पासपोर्ट/वीजा- यहां से आप पासपोर्ट व वीजा आवेदन कर सकते है ।
>>  कन्यादान आवेदन- बेटी की शादी के लिए गरीब परिवार कन्यादान के लिए आवेदन का सारा कार्य यहीं से हो जाता है।
>> शादी पंजीकरण- अपने बेटे या बेटी की शादी के बाद उसका शादी पंजीकरण करवाना अति जरूरी है यह कार्य यहीं से हो जाता है।
>>  बिजली बिल-अपने बिजली के बिल की अदायगी के लिए आपको अब बिजली घर जाने की जरुरत नही है मात्र कुछ फ़ीस अदा करके आप यहा से बिल भर सकते है।
>> पानी, सीवर बिल -अपने पानी व सीवर के बिल के बिल की अदायगी के लिए आपको अब कहीं जाने की जरुरत नही है मात्र कुछ फ़ीस अदा करके आप यहा से बिल भर सकते है।
>> नया पानी , सीवर कनैक्शन- नया पानी या सीवर कनैक्शन आप यहीं से आवेदन कर सकते हैं ।
>> रेळ टिकट बुकिंग-आप यहां से अपनी यात्रा के लिए टिकट का रिजर्वरेशन करा कर निशचिंत हो सकते है ।
>>   हस्पताल पर्ची बुकिंग-अपनो किई किसी भी बडी या छोटी बिमारी की काउंस्लिंग/इलाज के लिए अपोलो या किसी भी बडे नामी गिरामी असपताल मे आग्रिम बुकिग करा सकते है।

>>डाक्टर सलाह व दवा बुकिंग- मोदी सरकार की खास कर गरीबो के लिए चलाई गई टैली मैडीसन तकनीक के जरिए अपनो की बिमारी काउंस्लिंग/इलाज के लिए बडे नामी गिरामी असपताल के डाकटर खुद फ़ोन करके आपकी काउंस्लिंग/ तहा उचित इलाज करते है।
>> आनलाईन समान खरीद -आप अपनी जरुरत का कोई भी नामी गिरामी कंपनी का सामान बाजार से ससते भाव मे कम रेट पर आनलाईन तरीके से खरीद कर लाभ उठा सकते हैं।
>> रोजगार पंजीकरण   -कोई भी पढा लिखा बेरोजगार युक या युवती अपना नाम रोजगार कार्यल्य मे पंजीकरण कराने के लिए यहां से आवेदन कर सकता है ।
>> वृद्धावस्था पेंशन-  अब वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन व रजिसट्रेशन कराने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने की जरुरत नही है आप यहीं से वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन व रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
>> रीचार्ज, -  सभी तरह के मोबाईल रीचार्ज यहा पर किए जाते हैं ।
>>  डिश रीचार्ज  -सभी तरह के डिश रीचार्ज किए जाते है
>> जमाबंदी नकल-आप यहां से अपनी जमीन या पलाट की जमांबंदी नकल का रिकार्ड निकलवा सकरे है।
>>  रजिस्ट्री नकल-आप यहां से अपनी जमीन या पलाट की रजिस्ट्री की नकल का रिकार्ड निकलवा सकरे है।
>>  इंत्काल नकल-आप यहां से अपनी जमीन या पलाट का इंत्काल करवा सकते हैं नकल का रिकार्ड निकलवा सकरे है।
>>   किसान सेवा केन्द्- अब किसान भाई अपनी खेती को उन्नत तकनीक से करने के लिए यहां पर मिट्टी पानी का सैम्पल चैक करवाने का अवेदन कर सकते है ।खेतीबाडी डाक्टर से उच्त सलाह फ़्री में ले सकते है तथा उन्नत किसमो के बीज व दवा का आडर दे कर घर बैठे मंगवा सकते है।
>>    सबसिडी पर खेती उपकरण  -किसान अब यहां से नई किसम के खेती के उपकरण सबसिडी पर सीधे सरकार से खरीद सकते है।
>>   मुनादी लाउड स्पीकर/ /डी.जे मनजूरी,धरना,जलसा,सभा की मनजूरी   सर्क्स,खेल,मैच की मनजूरी लेने के लिए यहीं से आवेदन कर सकते हैं  इसके लिए तहसील जाने की जरूरत नही है ।
>>    फ़सल बीमा
>>    बीमा      
>>   ओपन सकूल दाखिला-
>>   बेरोजगारी भत्ता फ़ार्म  
(Branch डी.एस.पी रोड 9896117444)
 

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